
Ladki Bahin Yojana Ekyc: महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जारी किए दिशा निर्देश के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को जरूर अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा ताकि योजना का लाभ बिना रुकावट मिलता रहे। जानकारी के लिए बता दे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ का लाभ केवल अग्नि महिलाओं को मिलेगा जिनके आधार कार्ड सत्यापन और ईकेवाईसी कंप्लीट हो चुकी है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने दी जानकारी
बता दे की हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया , सरकार को लगातार योजना के दुरुपयोग की शिकायत मिल रही है इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना के तहत ई केवाईसी यानी आधार वेरिफिकेशन करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत सरकार की नजर में अब तक 26 लाख सबसे अधिक लाभार्थी अपात्र गए हैं।
2 महीने के भीतर लाभार्थियों को करना होगा ई केवाईसी और सत्यापन
महिला एवं बाल विकास विभाग में साक्षात जानकारी देते हुए बताया कि 18 सितंबर 2025 से लेकर अगले 2 महीने के अंदर सभी पात्र लाभार्थियों का अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन और ईकेवाईसी कंप्लीट करना होगा।
अगर कोई भी लाभार्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे अगली किस्त से वंचित होना पड़ सकता है , इतना ही नहीं लाभार्थी का नाम भी सूची से हटाया जा सकता है।
विभाग ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश
विभाग की तरफ से यह निर्देश सीधे तौर पर जिलाधिकारियों, पंचायत समितियों और महिला बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भी भेजा गया है , जिससे पूरे राज्य में अभियान चला कर लाभार्थियों का एक केवाईसी किया जा सके।
कैसे करें आधार कार्ड सत्यापन और Ladki Bahin Scheme Ekyc ?
अगर आप चाहती हैं कि आपके बिना रुके मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का पैसा मिलता रहे तो आपको नीचे दिए गए प्रक्रिया से ई केवाईसी करनी होगी।
- इसके लिए सबसे पहले आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं।
- कॉमन सर्विस सेंटर पर अपना आधार कार्ड, आवेदन पत्र और मोबाइल नंबर लेकर जाएं।
- वहां पर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का ई केवाईसी करने को कहें।
- फिर वहां पर फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा ई केवाईसी कराएं।
प्रदेश की इन महिलाओं को मिलता है लड़की बहिन योजना का फायदा
महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना का फायदा लेने के लिए महिला महाराष्ट्र की अस्थाई निवासी होनी चाहिए साथ में महिला की आयु 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए परिवार की वार्षिक आय कम होनी चाहिए साथ ही साथ परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स ना जमा करता होना चाहिए।